PATNA: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन को भी साकेत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. रवि ने इस शेल्टर होम में काउंसिलिंग के नाम पर जाता था और वहां पर कमरे में लड़कियों के साथ रेप करता था. इस अधिकारी को खुश करने के लिए ब्रजेश लड़कियों को भेजता था.
अधिकारी जबरन पिलाता था शराब
जब भी रवि रौशन जाता था इसके लिए स्पेशल कमरे की व्यवस्था रहती थी. उसमें वह अलग-अलग लड़कियों के साथ रेप करता था. साथ में कभी शराब की बोलत तो कभी बीयर लेकर जाता था और रेप के दौरान लड़कियों को जबरन पिलाता था. खुद इसका खुलासा पीड़ित लड़कियों ने पुलिस के सामने की थी. जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया था.
चंदा नाम की महिला इसके पास लेकर जाती थी लड़कियों को
शेल्टर होम में काम करने वाली एक महिला चंदा देवी थी. वह लड़कियों को गलत काम करने के लिए प्रेशर डालती थी. जब भी रवि जाता था उस दौरान चंदा हर बार अलग-अलग लड़कियों को भेजती थी, भेजने से पहले लड़कियों को जबरन दवा खिलाती थी. जो नहीं खाती थी उसके साथ मारपीट किया जाता था. एक बार तो कई लड़कियों ने इस अधिकारी को गलत काम करते हुए देख लिया था. लड़कियों ने खुद इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी.
कई लड़कियों के साथ किया था रेप
जिन लड़कियों के साथ रवि रेप करता था उसको उस दिन की बात भूल जाने को कहता था. बात नहीं भूलने पर धमकी देता था. रेप के दौरान विरोध करने वाली लड़कियों के साथ मारपीट करता था. कई लड़कियों को तो वह नाखून से नोंच डाला था. रवि ने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया था. पीड़िताओं ने घटना का खुलासा होने के बाद इसका फोटो देखकर पहचान की थी. जब यह अधिकारी फंसने लगा था तो इसकी पत्नी सामने आई थी और साजिश का आरोप लगाया था. बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर, मधु, रवि रौशन, गुड्डू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बाकी आरोपियों में किसी को 10 साल की सजा तो किसी को 6 माह की सजा हुई है. कुल 19 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई है.