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1st Bihar Published by: Updated Thu, 27 Jan 2022 04:14:02 PM IST
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ARARIA: खबर अररिया से है जहां स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम बच्ची के साथ रेप के दोषी मेजर को फांसी की सजा सुनाई है। अररिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह पोक्सो कोर्ट के विशेष जज जस्टिस शशिकांत राय ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले की खूब सराहना हो रही है।
दिल को दहलानेवाली यह घटना 1 दिसंबर 2021 को भरगामा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। अनुसूचित जाति से आनेवाली 6 वर्षीयी पीड़ित बच्ची अपने घर के पास दूसरे बच्चोंं के साथ खेल रही थी, इसी दौरान मोहम्मद मेजर नामक शख्स ने हैवानियत की हदें पार करते हुए वारदात को अंजाम दिया था। इलाके में मोहम्मद मेजर आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके डर से इलाके के लोग कुछ बोलने से बचते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद मेजर फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 12 दिनों के भीतर उसे धर दबोचा।
घटना के बाद पीड़ित बच्ची की मां ने अररिया स्थित महिला थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले में महज दो महीने के भीतर ही स्पेशल पोक्सो कोर्ट के विशेष जज जस्टिस शशिकांत राय की अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी मोहम्मद मेजर का दोषसिद्ध करते हुए सजा-ए-मौत की सजा मुकर्रर कर दी।स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहनेवाले आरोपी मोहम्मद मेजर को भादवि की धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने एसपी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले से जहां पीड़ित पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया वहीं दोषी मोहम्मद मेजर के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।