NALANDA : राजगीर की पहाड़ी पर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे मंजूर आलम ने सभी 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दो युवकों को वीडियो वायरल करने के ममाले में तीन-तीन साल और 5 -5 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है. सभी सजाए साथ साथ चलेंगी.
इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की गई. इस मामले में आरोपियों की पहचान वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की थी. इसकी पहचान बाद में पीड़िता ने भी अनुसंधान के दौरान की थी. इस मामले में आरोपी मिथुन राजवंशी, करण राजवंशी, रंजन राजवंशी, आशीष राजवंशी, राहुल राजवंशी, राम चौधरी और सोनू कुमार है. सभी आरोपित राजगीर के निवासी हैं.
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार व पीड़िता के वकील संजीव कुमार ने बताया कि 16 सितंबर 2019 की सुबह नाबालिग पीड़िता घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी. रास्ते में उसे पुरुष दोस्त मिला. इसके बाद दोनों पहाड़ी की ओर घूमने चले गए. घूमने के दौरान दोनों पहाड़ी पर बैठे थे. इसी दौरान अभियुक्तों ने पीड़िता और उसके दोस्त को घेर लिया. इसके बाद पीड़िता के दोस्त को मारपीट करते हुए भाग जाने को कहा. लेकिन, जब वे भागने को तैयार नहीं हुआ. तो, आरोपियों ने उसे अपने कब्जे में लेकर धमकाते हुए बैठने को कहा. तब पीड़ित के साथ सभी अभियुक्तों ने बारी-बारी से रेप किया.
इतना ही नहीं रेप कांड का वीडियो भी बनाया. जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया. इसके बाद मामला उजागर होते ही स्थानीय पुलिस ने मामले में एफआईआर करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. मामले की अनुसंधान महिला दरोगा पिंकी प्रसाद ने किया. घटना को सत्य पाते हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया.