पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत, नीतीश की छाती तोड़ने की कही थी बात

पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत, नीतीश की छाती तोड़ने की कही थी बात

JEHANABAD: जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विवादित बयान देने के मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बरी कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण कुमार ने विवादित बयान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छाती तोड़ने की बात कही थी। इस मामले में जहानाबाद की नीचली अदालत ने पूर्व सांसद तो तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले को अरुण कुमार ने चुनौती दी थी। जिसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आज पूर्व सांसद अरुण कुमार को बरी कर दिया।


दरअसल, साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इसी बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 30 जुलाई 2022 को उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था हालांकि कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दी थी।


न्यायालय के इस फैसले को पूर्व सांसद ने AGJ-3 पुष्पम कुमार झा की कोर्ट में चुनौती दी। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अरुण कुमार को बरी कर दिया।तीन साल की सजा होने पर यह कहा जा रहा था कि अरुण कुमार अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, हालांकि बरी होने के बाद उनके समर्थको में इस बात की खुशी है कि इस केस से बरी होने के बाद अरुण कुमार एक बार फिर से चुनाव लड़ सकेंगे।


बता दें कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने तक की बात कही थी। अरुण कुमार के छाती तोड़ने वाले बयान पर सीएम नीतीश ने कहा था कि मैं तो उपलब्ध हूं, उन्हें जो करना है, कर लें। नीतीश ने कहा था कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह उनको मुबारक हो।