पूर्व मंत्री वृषण पटेल को नहीं मिली जमानत, नौकरी और पॉलिटिक्स में एंट्री के नाम पर नाबालिग के योन शोषण का है आरोप

पूर्व मंत्री वृषण पटेल को नहीं मिली जमानत, नौकरी और पॉलिटिक्स में एंट्री के नाम पर नाबालिग के योन शोषण का है आरोप

PATNA : बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वैशाली लोकसभा के पूर्व सांसद वृषिण पटेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इनके ऊपर नाबालिग लड़की को नौकरी और पॉलिटिक्स का झांसा देकर यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। अब उन्हें इस मामले में फिर  जमानत नहीं मिली है। 


कोर्ट ने पूर्व मंत्री की ओर दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वृषिण पटेल नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में कई बार मंत्री रहे। इसके बाद में वे जीतनराम मांझी की हम पार्टी के साथ भी काम किया। इसके साथ ही उनका आरजेडी और लालू यादव से भी कनेक्शन है। अब इनके ऊपर योन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। 


दरअसल, मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट -2 में इस मामले की सुनवाई हुई। कुढ़नी की एक नाबालिग का यौन शोषण करने में आरोपित पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत याचिका पर पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनवाई की। वृषिण पटेल के वकील की ओर से जमानत के बिन्दु पर बहस किया गया। इसके बाद कोर्ट ने जमानत के आदेश को सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट कभी भी आदेश सुना सकता है। अगर इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है।


आपको बताते चलें कि, पूर्व मंत्री पर कुढ़नी की एक नाबालिग ने  नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। उसने घटना को दो वर्ष पूर्व का बताया था। मंत्री पीड़िता के गांव में आए थे और नौकरी के लिए संपर्क करने पर पटना बुलाया था। पटना में उसे गुप्त स्थान पर ले जाकर यौन शोषण किया गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-2 से पूर्व मंत्री के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।