MUZAFFARPUR: HAM के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, संतोष सुमन बोले..विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बनाया जाएगा मजबूत BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 06 Apr 2023 08:09:29 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त पर एक्शन लेते हुए इन तीनों लोगों को तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है। इन सभी को गुरुवार यानी आज कोर्ट में हाजिर होना है।
दरअसल पूर्णिया के एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें परिवार समेत परेशान किया जाता है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है कि बगैर स्वीकृत नक्शा के किए गए निर्माण को अवैध घोषित कर जबरन अपार्टमेंट के निवासियों को प्लेट से निकालने और बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने यह एक्शन लिया है। कोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त के साथ उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी के पूर्वी पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक विद्युत अभियंता को तलब किया है। इन सभी लोगों को आज कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
आपको बताते चलें कि, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को डॉ. संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीनियर एडवोकेट विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के खजांची हाट थाना स्थित अपार्टमेंट की विद्युत आपूर्ति को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर विद्युत कार्यपालक अभियंता को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी मानकर उनके खिलाफ अवहेलना का केस चलाया जायेगा।