ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: अनंत सिंह को लेकर आज होगा बड़ा फैसला, NDA के कार्यक्रम में मिलेंगे नए संकेत; इन्हें लग सकता है झटका Bihar News: पूर्णिया को मिली बड़ी सौगात, इस रुट से शुरु हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें... कहां-कहां होगा ठहराव? BIHAR NEWS : BIHAR NEWS : दारोगा मर्डर केस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 18 लोगों को मिली यह सजा; शराब तस्करों से हाथापाई में गई थी जान Bihar News: बिहार में इस रेल लाइन पर जल्द दौड़ेगी ट्रेनें, 20 सितंबर को निरीक्षण Bihar police transfer : पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल, कई थानों में नए थानाध्यक्षों की नियुक्ति Bihar Politics: राजद का नया चुनावी दांव, युवाओं पर फोकस, कट सकते हैं कई उम्रदराज नेताओं के टिकट ! Bihar Crime News: बिहार में युवती की गला रेतकर हत्या, माँ घायल.. Success Story: कम हाइट और ऊंचे हौसले! पहली कोशिश में UPSC पास कर बनीं IAS अधिकारी, जानिए... आरती डोगरा की प्रेरक कहानी Bhagalpur News: भागलपुर में इस फ्लाईओवर का अब तेजी से होगा निर्माण, रेलवे ने जारी की NOC Bihar News: बिहार में यहाँ ₹101 करोड़ खर्च कर होगा सड़क निर्माण, टेंडर जारी

50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने वाला आदेश निरस्त, विरोध के बाद बदला फैसला

1st Bihar Published by: Updated Sun, 30 Aug 2020 12:39:17 PM IST

50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने वाला आदेश निरस्त, विरोध के बाद बदला फैसला

- फ़ोटो

PATNA: बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। दरअसल 23 अगस्त को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेल एसपी को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें वैसे पुलिसकर्मियों के कामकाज के समीक्षा की बात कही गयी थी जिनकी उम्र पचास साल से ज्यादा है और वे शारीरिक रूप से फिट नहीं है।

 पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गये इस पत्र में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक के सभी पुलिसकर्मियों की समीक्षा का निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिया गया था। इस आदेश का बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने सरकार एवं पुलिस मुख्यालय को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी और आईजी मुख्यालय नैयर हसनैन खान से मुलाकत कर इस आदेश पर आपत्ति जतायी  थी। बिहार सैन्य पुलिस समादेष्टा कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।