DELHI: जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि निजी लैबों में कोरोना वायरस की जांच फ्री में होनी चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि वह इस संबंध में एक उचित आदेश पारित करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले को देखेगी और जो भी इसमें अच्छा किया जा सकता है उसे विकसित करने की सरकार प्रयास करेगी.
जनहित याचिका पर हो रही थी सुनवाई
कोरोना वायरस के बढ़त खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था चयनित प्राइवेट लैब में कोरोना का फ्री में टेस्ट होना चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सलाह केंद्र सरकार को दी है. बता दें कि चयनित लैब में कोरोना टेस्ट के लिए साढ़े 4 हजार रुपए लिया जा रहा है.
डॉक्टरों की हो सुरक्षा
संकट की घड़ी में इलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर कोर्ट ने कहा कि इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी योद्धा है. इनकी और उनके परिवार की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. इसका ख्याल रखा जाए. इन पर हो रहे हमले को रोकना चाहिए.