property tax Patna : पटना संपत्ति कर निर्धारण की समय-सीमा तय, इस डेट तक नई संपत्तियों की पहचान अनिवार्य

पटना नगर निगम ने नई और अब तक कर निर्धारण से वंचित संपत्तियों की पहचान के लिए 31 जनवरी तक समय-सीमा तय की है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर वार्डवार सर्वे कर संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। 28 फरवरी तक सभी संपत्तियों का रिपोर्ट मुख

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 18 Jan 2026 09:00:40 AM IST

property tax Patna

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property tax Patna : राजधानी पटना में नगर निगम ने उन नवनिर्मित और अब तक कर निर्धारण से वंचित संपत्तियों की पहचान कर संपत्ति कर निर्धारण प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने इस संबंध में सभी वार्डों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर-घर सर्वे कर सभी संपत्तियों की पहचान सुनिश्चित की जाए।


नगर निगम ने संपत्ति कर निर्धारण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है। अंचल स्तर की टीम में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, राजस्व पदाधिकारी और मुख्य सफाई निरीक्षक शामिल रहेंगे। वार्ड स्तर पर सफाई कर्मी और एक सहायक कर्मी की टीम कार्य करेगी, जबकि सेक्टर स्तर पर वरीय नोडल पदाधिकारी, सफाई निरीक्षक और जोनल पदाधिकारी तैनात रहेंगे।


इन टीमों का कार्य संपत्तिधारकों की पहचान कर कर निर्धारण करना और प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना है। नगर निगम के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान कर रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है। इसके बाद 28 फरवरी तक नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को जमा करना होगा।


बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, अधिसूचित संपत्ति कर नियमावली 2013 तथा पटना नगर निगम कर एवं गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों के लिए अपनी संपत्ति और रिक्त भूमि का कर निर्धारण कर समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई संपत्तिधारी कर निर्धारण नहीं कराता या समय पर भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत ब्याज और पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह योजना 31 मार्च तक लागू है, इसलिए करदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।


ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान संभव

पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर का भुगतान, असेसमेंट और री-असेसमेंट की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। साथ ही ऑफलाइन व्यवस्था भी जारी है। नगर निगम के डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।


संपत्ति कर का भुगतान इस तरह करें

नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे संपत्ति कर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यालय और अंचल कार्यालयों में भी भुगतान की सुविधा है। नगर निगम की टीमें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वार्डों में कर संग्रहण कर रही हैं।


नागरिक निगम कर्मियों के पास उपलब्ध पाश मशीन या क्यूआर कोड के माध्यम से, साथ ही यूपीआई विकल्पों से भी भुगतान किया जा सकता है। नगर निगम पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर नागरिक स्वयं संपत्ति कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण भी कर सकते हैं।