PATNA : बिहार में 100 नगर निकायों का कार्यकाल आज यानी गुरुवार 9 जून 2022 को खत्म हो जाएगा. इसके बाद इन बोर्ड का संचालन प्रशासकों को सौंपे जाने की कवायद की जाएगी.
इस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार, बिहार नगरपालिका अधिनियम में चुनाव में देर होने की स्थिति प्रशासक और प्रशासक पर्षद दोनों तरह के विकल्प का प्रविधान है. आपको बता दें प्रशासक पर्षद में 06 मेयर-डिप्टी मेयर और सशक्त स्थायी समिति सहित नौ सदस्य होते हैं. इसके साथ ही एक अधिकारी को भी शामिल किया जाता है. अगर यह जिम्मेदारी प्रशासक पर्षद को दी जाती है, तो चुनाव तक शहरी निकायों में सभी जिम्मेदारी यही कमेटी करेगी. लेकिन अगर प्रशासक पर्षद को जिम्मेदारी देने पर सहमति नहीं बनती है, तो दूसरा विकल्प प्रशासक का है. जिसकी जवाबदेही उस जिलों के DM और अपर समाहर्ता को दी जाएगी जाएगी.
आपको बता दें कि इन सभी निकायों में चुनाव और शपथ ग्रहण का काम 9 जून 2017 को हुआ था. जहां पार्षदों का कार्यकाल 5 साल का होता है. वहीं पूर्णिया और कटिहार नगर निगम का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है.