PATNA : ट्रकों की ओवरलोडिंग चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है. यह आदेश पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार स्टेट ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद कही.
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने कहा कि मोटरयान कानून की धारा 114 के तहत ओवरलोडिंग की जांच करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है न की पुलिस की.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि ओवरलोडिंग की जांच के दौरान विरोध करने पर पुलिस वाले ट्रक ड्राइवरों से मारपीट भी करते हैं. इसके साथ ही कभी-कभी गलते केस में भी फंसा देते हैं. गलत केस में फंसा कर ट्रक को कई माह तक थाने में रखते हैं और ट्रक जब्त करने का कोई कागजात भी नहीं देते हैं. ज्यादा विरोध करने पर पुलिस ट्रक में दारू दिखा कार्रवाई कर देती है.