1st Bihar Published by: Updated Dec 10, 2020, 5:22:38 PM
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PATNA : बिहार में प्लास्टिक के इस्तेमाल से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाबी हलफनामा दायर कर प्लास्टिक के कचरे से हो रहे पर्यावरण संबंधी समस्याओं के रोकथाम और प्लास्टिक कचरा के निष्पादन के लिए की जा रही कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा है.
पटना हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में 15 दिसंबर तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है रोहित कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है.
दरअसल याचिकाकर्ता ने प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक के कैरी बैग से हो रहे पर्यावरण संबंधित समस्याओं का जिक्र करते हुए उसके रोकथाम के लिए आदेश देने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राजधानी के न्यू मार्केट एरिया, पटना रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों में कचरा के बारे में शिकायत की गई जिस पर अदालत ने वहां जाकर हालात का जायजा लेने और उसकी पूरी रिपोर्ट देने को कहा.