1st Bihar Published by: Updated Oct 22, 2019, 9:29:17 AM
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DELHI: केंद्र सरकार EPFO यानी केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नये नियम के तहत पेंशन निकालने की उम्र सीमा में बदलाव किया जा सकता है. फिलहाल 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते है, जिसके बाद 58 साल की उम्र होने पर आपको पेंशन मिलने लगती है. लेकिन अब इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है.
नवंबर में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है. सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के जरिए कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. वहीं इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. साथ ही नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र भी 2 साल बढ़ सकती है.
ख़बरों के मुताबिक EPF एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी है. पेंशन नियम बदलने की वजह वैश्विक स्तर पर पेंशन उम्र को आधार बताया जा रहा है. दुनिया के ज्यादातर पेंशन फंड में पेंशन की उम्र 65 साल तय की गई है. ऐसे में भारत में भी इसमें बदलाव की तैयारी है. आपको बता दें कि भारत में ईपीएफओ स्कीम के तहत 60 लाख लोग आते हैं.