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1st Bihar Published by: Updated Wed, 03 Jun 2020 10:36:25 AM IST
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DESK : दंपत्ति के बीच कलह का घर बना फोन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है. हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी का फोन कॉल रिकॉर्ड कराना उसकी निजता का हनन है. शादी के बाद किसी पति को पत्नी की निजी बातें रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं मिल जाता औप पत्नी की निजता का अधिकार छिन नहीं जाता है.
यह फैसला हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. दरसल याचिकाकर्ता महिला ने अपनी चार वर्षीय बेटी की कस्टडी दिए जाने की मांग करते हुए कहा कोर्ट को बताया था कि पति ने बेटी को अपने पास रखा हुआ है. 4 साल की उम्र की बच्ची का कस्टडी पिता के पास होना अवैध है. वहीं पति ने अपनी पत्नी के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए कस्टडी देने का विरोध किया. वहीं पति ने कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ फोन पर हुई बातचीत के दस्तावेज भी पेश किए थे.
इसके बाद जज ने कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी निजी बातें रिकॉर्ड करना निजता का हनन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. बच्ची की कस्टडी याचिकाकर्ता मां को दिए जाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता को भी अपनी बच्ची से मिलने की छूट होगी.