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1st Bihar Published by: Updated Wed, 10 Feb 2021 07:55:10 AM IST
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PATNA : राजधानी पटना में अब किसी भी परिसर के व्यवसायिक उपयोग के पहले ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया है. इसे लेकर पटना नगर निगम ने अनुज्ञप्ति विनियम 2020 से तैयार कराया है. निगम की तरफ से 3 जनवरी तक आम लोगों से इस मामले पर शिकायत और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिस की समीक्षा करने के बाद निगम ने एक कमेटी का गठन किया और अब इसे कमेटी ने मंजूरी दे दी है.
पटना नगर निगम में अपर नगर आयुक्त स्थापना देवेंद्र प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था . कमेटी ने साफ किया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की अनुसूची में उल्लेखित कार्य श्रेणी परिसरों को गैर आवासीय परिसर मनाया जाएगा जिन परिसर में आम लोग रहते हैं, उसे आवासीय माना जाएगा. ट्रेड लाइसेंस के लिए 30 दिन की जगह 60 दिन देने के सुझाव को कमेटी ने स्वीकार कर लिया है. अगर कोई 60 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.
आपको बता दें कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ट्रेड लाइसेंस लेने की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे स्वीकार किया गया. हालांकि 60 दिन से 90 दिन के भीतर आवेदन करने वालों को 500 रुपये का जुर्माना लगाने का सुझाव कमेटी ने नकार दिया है. ट्रेड लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन करने और परिसर का निरीक्षण ना किए जाने की मांग की गई थी, इस पर कमेटी ने साफ किया है कि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था लागू रहेगी. लाइसेंस जारी करने के लिए परिसर का निरीक्षण आवश्यक बताया गया है. साथी साथ आवेदक की ओर से जवाब आने के 7 दिन के भीतर लाइसेंस जारी होने और 20 दिन में कोई कार्यवाही नहीं होने पर अपने आप अप्रूवल माने जाने के प्रस्ताव को भी कमेटी ने नकार दिया है. कमेटी ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है.