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पटना में 2 सब्जी मंडियों को किया गया बंद, डीएम ने लिया बड़ा फैसला

1st Bihar Published by: Updated Mon, 13 Jul 2020 08:25:03 PM IST

पटना में 2 सब्जी मंडियों को किया गया बंद, डीएम ने लिया बड़ा फैसला

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PATNA :  बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. पटना डीएम कुमार रवि ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब्जी मंडी को बंद करने का एलान किया है. जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 3 दिन के लिए सब्जी मंडी बंद कर दिया है.


कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंडी में भीड़-भाड़ लगाने, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर कठोर कार्रवाई करते हुए डीएम ने यह निर्णय लिया है. कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के घोर उल्लंघन को लेकर सब्जी मंडी बंद किया गया है.


पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने राजेंद्रनगर एवं कंकड़बाग सब्जी मंडी में मानक संचालन प्रक्रिया के घोर उल्लंघन की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडी को 3 दिनों तक बंद करने का आदेश निर्गत किया है. कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को सक्रिय एवं तत्पर होकर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क और सेनीटाइजर का अनिवार्य प्रयोग कराने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का सख्त निर्देश दिया है.


इसके साथ ही दुकान, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ₹50 की जुर्माना राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है. अगर दुकान, मंडी में ज्यादा भीड़- भाड़  लगाने, मास्क का प्रयोग नहीं करने, सोशल डिस्टेंस  का पालन नहीं करने की शिकायत पाई जाती हो तो उसे महामारी एक्ट के तहत बंद किया जा सकता है. साथ ही 24 घंटे के अंदर इस आशय का स्पष्टीकरण उनके न्यायालय में स्वयं अथवा वकालतन उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.


इस मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी ने अपर अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर से कराया था. जांच उपरांत मंडी में मानक का घोर उल्लंघन पाया गया. तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत मंडी बंद करने की कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और सावधान एवं सतर्क रहने की अपील की है.