1st Bihar Published by: Updated Sep 21, 2020, 2:10:28 PM
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा.
जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने हरे राम कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाने की तिथि आगामी 9 नवंबर को निर्धारित किया है. उक्त याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था. साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही बीएड उम्मीदवारों को बहाली की जाएगी.
कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अपने- अपने दलीलों को लिखित रूप में कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडेय ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा.