ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इस जिले में लगेगी फैक्ट्रियों की भरमार, निवेश और रोजगार के मामले में लगाएगा लंबी छलांग Bihar News: बिहार में प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने की कॉलेज में तोड़फोड़, प्राचार्य को बनाया बंधक; पुलिस तैनात Bihar Politics: NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री का विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया ‘जिन्ना की औलाद’ तेजस्वी यादव का समस्तीपुर दौरा, ‘बिहार अधिकार यात्रा’ में दिखेगा जनसैलाब; इस प्लान से बढ़ेगी नीतीश की टेंशन Bihar News: बिहार में ड्राइवरों को हाइवे किनारे मिलेगी ये तमाम सुविधाएं, परिवहन विभाग का निर्देश जारी India First Malaria Vaccine: मलेरिया से बचाव के लिए भारत ने बनाई पहली वैक्सीन, जानिए… कितना है असरदार? Bihar News: त्योहारों में बिहार से दिल्ली के लिए चलेंगी 5 दर्जन से अधिक बसें, कितना होगा किराया और कितना लगेगा समय? जानिए सब.. Bihar News: अब बिहार से दिल्ली जाना हुआ आसान, इस दिन से उड़ानें शुरू; जानिए कब से कर सकते हैं बुकिंग? Bihar News: इंटर पास छात्राओं के लिए ₹25,000 पाने का आखिरी मौका, बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि Bihar News: नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में जमीन रजिस्ट्री के जरिए काले धन का बड़ा खेल, आयकर विभाग ने शुरू की जांच

बिहार में मजाक बना शराबबंदी कानून : वाट्सएप पर शराब पीने वाली फोटो देख 4 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 07:33:18 AM IST

बिहार में मजाक बना शराबबंदी कानून : वाट्सएप पर शराब पीने वाली फोटो देख 4 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

- फ़ोटो

PATNA : सूबे में पूरी तरह से शराबबंदी है, इसके बावजूद आए दिन शराब पीते किसी न किसी की तस्वीर वायरल होते रहती है. हद तो तब हो गई जब बक्सर पुलिस ने व्हाट्सअप पर शराब पीने की तस्वीर देखकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई शैली पर सवाल खड़ा करते हुए नाराजगी जताई है. पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि पुलिस का यह कारनामा प्रथम दृष्या शराबबंदी कानून का दुरुपयोग लगता है. क्यों न दोनों पर हर्जाना लगाया जाए ?

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने मनोज कुमार सिंह व विनय कुमार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बक्सर के मुफसिल थानाध्यक्ष और अनुसंधान पदाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए निजी तौर पर अपना-अपना जबाब देने का आदेश दिया. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगाने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता परिजात सौरभ ने बताया कि व्हाट्सएप पर भेजे गये फ़ोटो के आधार पर पुलिस ने आवेदकों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने यह भी पता नहीं किया की वायरल फोटो कब की है और कहां ली गई है. यहां तक कि आवेदक ने शराब पिया था या नहीं इस बारे में पुलिस ने मेडिकल तक नहीं कराई. पुलिस की बिना सोची समझे मुकदमें करने से 4 लोगों को 7 दिन जेल में रहना पड़ा.  दलील दी गई कि राज्य में शराबबंदी के नाम पर पुलिस लोगों को बेवजह किसी विशेष उद्देश्य से परेशान कर रही है.