ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: ‘बिहार के बच्चे ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं’, प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला Bihar Election 2025: ‘बिहार के बच्चे ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं’, प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला एक बोरी सिक्का लेकर बेटी को स्कूटी दिलाने पहुंचा पिता, शोरूम के कर्मचारियों ने किया स्वागत Bihar News: बिहार में चेकिंग के दौरान CRPF जवानों और दारोगा के परिवार के बीच मारपीट, बीच सड़क पर खूब चले लात-घूंसे; वीडियो वायरल Bihar Election 2025: ‘सरकार बनी तो 20 महीने में चीनी मिल चालू करेंगे’, दरभंगा में तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा Bihar Election 2025: ‘सरकार बनी तो 20 महीने में चीनी मिल चालू करेंगे’, दरभंगा में तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा मंत्री अशोक चौधरी और JDU महासचिव रंजीत झा का जहानाबाद में जनसंपर्क, कहा- CM नीतीश के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना हो रहा साकार Bihar Election 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दहाड़, नाम लिए बिना पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया Bihar Election 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दहाड़, नाम लिए बिना पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया देश मे अमन शांति बनाए रखने के लिए महागठबंधन की सरकार जरूरी: मुकेश सहनी

90 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

1st Bihar Published by: Updated Thu, 02 Jul 2020 07:51:17 AM IST

90 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साल 2019 की 90 हजार से अधिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है. राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती कार्यक्रम की तिम चयन सूची को कोई भी नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी. 

याचिकाकर्ता नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने  90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगाई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सितंबर तक जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो  सकता है. 

शिक्षा विभाग ने 15 जून से 31 अगस्त तक 90 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित नियोजन कार्यक्रम जारी किया था. जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायक की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह नियोजन कार्यक्रम 2019 का  है. एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो सेवारत शिक्षक 18 महीने का डीएलएड कोर्स पास किया था, उन्हें भी इस नियोजन कार्यक्रम में आवेदन देने का अधिकार पटना हाई कोर्ट ने संजय कुमार यादव के मामले में पारित न्यायादेश के जरिए दिया था. हाईकोर्ट के उस आदेश पर शिक्षा महकमे ने एनसीटीई व सरकार से मन्तव्य लेते हुए नई अधिसूचना जारी की, जिसमें 2019 के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में डीएलएड अभ्यार्थियों सहित दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण हुए कम्बाइंड टीईटी अभ्यार्थियों को भी आवेदन देने का मौका सरकार ने 8 जून को दिया था. शिक्षा विभाग ने 15 जून 2020 को जारी अपने आदेश से यह स्पष्ट किया कि वर्तमान नियोजन कार्यक्रम में सिर्फ उपरोक्त डीएलएड अभ्यार्थियों का ही आवेदन अनुमान्य होगा और दिसम्बर 2019 में उत्तीर्ण हुए कम्बाइन्ड टीईटी अभ्यार्थियों को नियोजन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा. जिसके बाद याचिका दायर की गई थी. 

कब क्या हुई ------

पांच जुलाई, 2019 को नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. 

बाद में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा कर 11 नवंबर, 2019 कर दी गई. 

21 मार्च 2020 तक नियोजन पत्र दे देने थे. 

21 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में 18 माह का डीएलएड करने वालों को भी इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया

आठ जून को नया शेड्यूल जारी किया गया, जिसके बाद जुलाई 2019 में सीटीइटी पास करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका 

नए शेड्यूल के अनुसार 31 अगस्त तक नियोजन पत्र बांट देने थे

पर पटना हाईकोर्ट ने 4 सितंबर तक इसपर रोक लगा दी है.