ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: फायरिंग के बाद बाल-बाल बचे राजद नेता, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar crime: ऑर्केस्ट्रा डांसर पर हमला, आत्मरक्षा में चाकू से तीन युवकों पर किया वार Siddhivinayak temple : सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल-प्रसाद बैन! आतंकी खतरे के बीच बड़ा फैसला India Pakistan War: भारत की सैन्य ताकत के आगे कब तक टिक पाएगा पाकिस्तान? पाक के रिटायर्ड अधिकारी ने खुद खोली पोल Bihar News: CM आवास के बाहर एक्सीडेंट से मची अफरा-तफरी, चालक फरार Exam Adjourned: 14 जिलों में स्थगित की गई यह परीक्षा, भारत-पाक तनाव के बीच बड़ा फैसला AI voice payment: बोलो और पेमेंट करो – AI रखेगा अब फ्रॉड पर नज़र Platform shed collapse Jehanabad जहानाबाद में रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों पर गिरा लिंडो शेड, 4 घायल, एक की हालत गंभीर Bihar News: बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर Cyber security Bihar advisory: भारत-पाक तनाव के बीच साइबर अटैक की आशंका, केंद्र और बिहार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, न करें ये 3 बड़ी गलती

बिहार में कई अफसरों का नहीं हो रहा तबादला, चुनाव आयोग के निर्देश को लेकर चीफ सेक्रेटरी से मांगा गया जवाब

1st Bihar Published by: Updated Tue, 22 Sep 2020 10:12:29 PM IST

बिहार में कई अफसरों का नहीं हो रहा तबादला, चुनाव आयोग के निर्देश को लेकर चीफ सेक्रेटरी से मांगा गया जवाब

- फ़ोटो

PATNA :  बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद भी कई अफसरों का तबादला नहीं किया गया है. दर्जनों ऐसे अफसर हैं, जो 4 साल से एक ही जगह पर पोस्टेड हैं. पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधान सभा चुनाव हेतु चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन नही किये जाने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है.


चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आला अफसरों को अगले दो दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि विगत 20 जून को ही चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए बिहार सरकार से कहा था कि चुनाव ड्यूटी पर लगने वाले वैसे अफसर और कर्मियों का तुरंत तबादला किया जाए जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हो या एक ही जिले में चार साल से अधिक समय से कार्यरत हो.


इस निर्देश के अनुपालन में कई तबादले हुए लेकिन 42 ऑफ़सर ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक एक ही जिले में पदस्थापित हैं. जिनमे कई कोषागार पदाधिकारी भी शामिल हैं. हाई कोर्ट ने इसे गम्भीर मामला बताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 सितंबर को की जाएगी.