ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंदा, तीन लोगों की मौत; दर्जनभर गंभीर रूप से घायल Bihar News: बिहार में तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंदा, तीन लोगों की मौत; दर्जनभर गंभीर रूप से घायल Anant Singh case : दुलारचंद हत्याकांड: पुलिस ने ट्रायल प्रक्रिया शुरू की, अनंत सिंह को जेल में और इंतजार करना पड़ेगा Bihar Crime News: युवती की गला रेत कर हत्या, शिव मंदिर के पास शव मिलने से इलाके में हड़कंप BJP legislature meeting : बिहार में सरकार गठन की तेज़ हलचल: भाजपा कल चुनेगी अपने नेता–उपनेता, इन दो नेताओं का नाम आगे Bihar Politics Analysis : इस चुनाव ने लालू को धरती सुंघा दी: बिहार में राजद की राजनीति का अवसान; शिवानंद तिवारी ने खोला मोर्चा Bihar Dengue Cases: बिहार में डेंगू का खतरा बढ़ा, पटना में पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले; एक मौत CM residence accident : पटना से बड़ी खबर: सीएम आवास के पास दो गाड़ियों में भीषण टक्कर, बाल-बाल बचे बच्चे; दो लोग गिरफ्तार Bihar Politics: सरकार गठन से पहले JDU ने बुलाई अहम बैठक, आज होगा फैसला, नीतीश कुमार कब लेंगे CM पद की शपथ? Lalu family dispute : आज नहीं, बल्कि इतने सालों से लालू को नज़रअंदाज़ कर रहे थे तेजस्वी; राष्ट्रीय अध्यक्ष के मना करने के बावजूद भी करते थे मनमौजी; अब वायरल हुआ वीडियो

पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 06:42:37 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

- फ़ोटो

PATNA: हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के करीब 20 अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफ़ल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दियाl

डॉ. रमेश झा समेत अन्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है. इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था. 2009 सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी. प्रिंसिपलों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हटाए गए प्रिंसिपल भी चयन में शामिल हो सकते है. यदि वे सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाए गए अवधि का भी वेतन एवं अन्य सुविधाओं प्राप्त होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने दिया. मालूम हो कि उक्त विश्वविद्यालय के कुल 22 कॉलेजों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई थी जिसमें से दो की मृत्यु हो चुकी है.