पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

PATNA: हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के करीब 20 अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफ़ल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दियाl

डॉ. रमेश झा समेत अन्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है. इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था. 2009 सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी. प्रिंसिपलों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हटाए गए प्रिंसिपल भी चयन में शामिल हो सकते है. यदि वे सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाए गए अवधि का भी वेतन एवं अन्य सुविधाओं प्राप्त होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने दिया. मालूम हो कि उक्त विश्वविद्यालय के कुल 22 कॉलेजों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई थी जिसमें से दो की मृत्यु हो चुकी है.