ब्रेकिंग न्यूज़

नई सरकार बनते ही लालू परिवार पर गिरी बड़ी गाज, 20 साल पुराना बंगला छीना गया, जारी हो गया आदेश नीतीश कुमार करोड़ों बिहारियों की आन-बान और शान, JDU महासचिव 'सेतु' ने CM से मिलकर NDA को मिले अभूतपूर्व जनादेश के लिए दी बधाई सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी को बड़ा झटका, अब खाली करना होगा सरकारी बंगला, आखिर क्या हुआ जानिये? चार्ज संभालते ही एक्शन में दिखे गृह मंत्री, बोले..बिहार में अब छेड़खानी करने वालों और गालीबाजों की खैर नहीं बिहार में राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने की नई पहल; अंचल कार्यालयों में CSC VLE की तैनाती से मिलेगी बिचौलियों से मुक्ति विद्या विहार समूह के संस्थापक स्व.रमेश चंद्र मिश्र की 74वीं जयंती, सांस्कृतिक संध्या में ‘सूफियात’ बैंड की मनमोहक प्रस्तुति सम्राट चौधरी से लेकर चिराग तक को भद्दी-भद्दी गालियां दी...लाइव आकर बोला- मैं तुमसे लड़ने को तैयार, पुलिस ने SC/ST एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस BSTDC : बिहार में शुरू हुई नई लग्जरी बस सेवा: पटना से सिलीगुड़ी समेत इन जगहों की यात्रा होगी अब और आसान और किफायती Bihar News: बिहार के ऐसे किसानों पर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, केवल इतना करते ही मिलेगा तगड़ा लाभ Viral Dance Video: "दो घूंट मुझे भी पिला दे...", 75 साल की दादी ने किया धमाकेदार डांस; देखकर दंग रह गए लोग

पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 06:42:37 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने की 20 कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त

- फ़ोटो

PATNA: हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के करीब 20 अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपलों की सेवा समाप्त कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने कुलपति को 3 महीने के अंदर विधि सम्मत सफ़ल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दियाl

डॉ. रमेश झा समेत अन्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है. इन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकला गया था. 2009 सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी. प्रिंसिपलों की नियुक्ति को रद्द करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हटाए गए प्रिंसिपल भी चयन में शामिल हो सकते है. यदि वे सफल घोषित होते हैं तो उन्हें हटाए गए अवधि का भी वेतन एवं अन्य सुविधाओं प्राप्त होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने दिया. मालूम हो कि उक्त विश्वविद्यालय के कुल 22 कॉलेजों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई थी जिसमें से दो की मृत्यु हो चुकी है.