1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 26 May 2023 02:44:11 PM IST
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DELHI: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी को अगले तीन साल के लिए NOC देते हुए कोर्ट ने नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है। दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
दरअसल, आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करते हुए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया था। राहुल गांधी को एनओसी दिए जाने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी बेल पर हैं, ऐसे में उन्हें NOC नहीं दिया जाना चाहिए।
बुधवार को भी राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राहुल गांधी ने 10 साल के लिए एनओसी की मांग की थी। जिसका स्वामी ने विरोध किया था, जिसपर कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है और सिर्फ एक साल के लिए एनओसी देनी की मांग कोर्ट से की।
शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी और तीन साल के लिए एनओसी देते हुए सामान्य पासपोर्ट बनवाने की इजाजत दे दी। बता दें कि राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान 4 जून को वे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है।