ब्रेकिंग न्यूज़

जमुई में पूर्व मुखिया पर तलवार से हमला, गंभीर हालत में पटना रेफर पूर्वी चंपारण के 11 अंचलाधिकारियों का वेतन रोका गया, कार्य में लापरवाही का आरोप बेतिया में हथियार लहराते दो युवकों का VIDEO VIRAL, पुलिस ने एक को पकड़ा, पूछताछ जारी RLJP ने CM नीतीश से की मांग, 70वीं BPSC परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की मांग पर विचार करें मुख्यमंत्री: श्रवण अग्रवाल BPSC द्वारा चयनित 36947 प्रधान शिक्षकों को किया जाएगा जिला आवंटन, शिक्षा विभाग ने 3 जिलों का मांगा विकल्प बोलेरो और बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत, तीनों की पहचान करने में जुटी पुलिस पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को BPSC का री एग्जाम, जिला प्रशासन और आयोग ने तैयारी की पूरी BIHAR CRIME : भूमि विवाद में एक की मौत, संदिग्ध स्थिति में शव हुआ बरामद; परिजनों में मातम का माहौल CBSE School: बैकफूट पर आए DEO, प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश लिया वापस बीवी से झगड़ा के बाद पति ने बाइक सहित कुएं में लगा दी छलांग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, क्या है पूरा मामला जानिये?

Bihar Politics : पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली राहत, पटना हाई कोर्ट ने 13 नवंबर तक बंगला खाली करने का दिया समय

Bihar Politics : पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली राहत, पटना हाई कोर्ट ने 13 नवंबर तक बंगला खाली करने का दिया समय

30-Oct-2024 08:34 AM

Reported By:

PATNA : पशुपति पारस को एक बार फिर झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) को व्हीलर रोड स्थित कार्यालय आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि, कोर्ट ने आरएलजेपी को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट दी है और आवेदन पर दो सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश दिया है।


दरअसल, न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की याचिका पर पर सुनवाई करते हुए आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की पूरी छूट दी है। साथ ही आवास आवंटन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया। 


याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि भवन निर्माण विभाग ने 13 जून को व्हीलर रोड के शहीद पीर अली खां मार्ग स्थित आवास संख्या 1 का आवंटन रद कर दिया है। यह आवास लोक जन शक्ति पार्टी को कार्यालय के लिए 30 मई 2005 को दो साल के लिए आवंटित किया गया था। अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीकरण करना था। 


वहीं,आवास के नवीकरण करने के लिए राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी ने भवन निर्माण के सचिव से गुहार लगाई थी, लेकिन उनके आवेदन पर किसी तरह का विचार किए बिना आवंटन को रद कर दिया गया। याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अर्जी दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आवास आवंटन रद करने के आदेश पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया।


बताया जा रहा है कि जस्टिस मोहित कुमार शाह ने राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी और प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की ओर से दायर याचिक पर सुनवाई की। उसके बाद कोर्ट ने ये आवास खाली करने के लिए 13 नवंबर तक का मोहलत दिया। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहा है, लेकिन सरकार कार्यालय भवन के लिए नये सिरे से आवंटन पर विचार कर शीघ्र भवन आवंटित करे। उसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में इस मामले पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही यह मामला निष्पादित कर दिया गया।

Editor : Tejpratap