ब्रेकिंग न्यूज़

India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा, मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात Bihar News: VTR के जंगलों में लगी भीषण आग, वन्यजीवों की जान पर मंडराया खतरा Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसा, चार साल के मासूम की मौत, पांच लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में यूरिया लदे ट्रक को ले भागे बदमाश, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात

पप्पू यादव को मिली जमानत लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे, जानिये क्या है मामला

1st Bihar Published by: Updated Mon, 19 Jul 2021 08:51:59 PM IST

पप्पू यादव को मिली जमानत लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे, जानिये क्या है मामला

- फ़ोटो

PATNA: न्यायिक हिरासत में अस्पताल में इलाज करा रहे पप्पू यादव को जमानत मिली है लेकिन वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे। पप्पू यादव को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।


पटना के एक मामले में मिली जमानत

दरअसल पप्पू यादव को पटना के एक मामले में जमानत मिली है. पटना के गर्दनीबाग थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. उनके खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पप्पू यादव ने पटना कोर्ट से बेल देने की गुहार लगायी थी. पटना के सब जज-14 अमलेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आज इस मामले में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी. 


कोर्ट ने दी हिदायत

सब जज-14 की कोर्ट ने पप्पू यादव को बेल देने के साथ साथ हिदायत भी दी है. कोर्ट ने पप्पू यादव को हिदायत दी है कि आगे से वे ऐसा काम नहीं करेंगे. सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है. कोर्ट में पप्पू यादव का पक्ष रखने वाले वकील पांडे संजय सहाय ने बताया कि प्रशासन ने पप्पू यादव पर गर्दनीबाग इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज कराया था. 



जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव

वैसे इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव जेल से नहीं छूटेंगे. पप्पू यादव अपहरण के मामले में जेल गये हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है. गौरतलब है कि पप्पू यादव को अपहरण के एक 32 साल पुराने मामले में जेल भेजा गया है. 1989 में मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में शैलेंद्र यादव ने  पप्पू यादव पर राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव के अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था. इसी मामले में पटना में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा भेजा गया था. उनके खिलाफ पटना में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का भी मुकदमा दर्ज किया गया था.