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पेपर लिक को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, अब होगा 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना; लोकसभा में बिल पेश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Feb 2024 02:05:25 PM IST

पेपर लिक को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, अब होगा 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना; लोकसभा में बिल पेश

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लोकसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेपर लीक बिल पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। 


वहीं, दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। अब इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।


यह बिल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे।सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।


आपको बताते चलें कि, देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।ऐसे में  केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया है।