Bihar Crime News: प्रदेश में अपराधी बेलगाम, जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग Bihar Corruption: बिहार में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा, मेडिकल जांच में DPO की खुली पोल Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार युवक की मौत, परिजनों का उत्पाद टीम पर गंभीर आरोप; RJD ने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को घेरा Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलों में आज भीषण बारिश, आंधी-तूफ़ान को लेकर भी IMD ने चेताया बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति: मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स का उद्घाटन उधर पति दुबई गया इधर सास और ननद को खिला दिया नींद की गोली, आशिक को घर पर बुलाकर रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई बहू Bihar Crime News: दो बच्चों की मां से इश्कबाजी पड़ी भारी, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा; हालात काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने Bihar Police: हथियार लहराने वाले 5000 लोगों की खैर नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट...DGP ने भेजा प्रस्ताव, 2005-2011 तक हफ्ते भर में दिलाई जाती थी सजा Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 05 Feb 2024 02:05:25 PM IST
- फ़ोटो
लोकसभा में आज यानी 5 फरवरी को पेपर लीक बिल पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। इस बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। अब इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
यह बिल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे।सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।
आपको बताते चलें कि, देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।ऐसे में केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया है।