ब्रेकिंग न्यूज़

Indian Railways : भारतीय रेलवे की नई पहल,ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खान; ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार पुलिस का एक्शन, झारखंड की सीमा से हार्डकोर नक्सली अरेस्ट Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025 : ऐतिहासिक मतदान के बाद चुनावी समर में बढ़ा सियासी तापमान, PM मोदी ने कहा - अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार Bihar Election 2025: संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं, फिर भी बिहार चुनाव में आजमा रहे किस्मत, कौन हैं BSP उम्मीदवार सुनील चौधरी? Bihar assembly election : 'खानदानी लुटेरे फिर से लूटने आए हैं, लालटेन डकैती का साधन', बिहार में दिखा सीएम योगी का अलग अंदाज़; कहा - जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं Delhi Airport : दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं उड़ी फ्लाइट, यात्री करते रहे लंबा इंतजार; जानिए क्या रही वजह

पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों की खर्च करने की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर पायेगा

1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Mar 2021 08:29:02 AM IST

पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों की खर्च करने की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर पायेगा

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि किस पद के उम्मीदवार को चुनाव में कितनी राशि खर्च करनी है इसे लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. खास बात यह है कि खर्च की सीमा पिछले चुनाव के बराबर ही रखा गया है. इसमें 10 फ़ीसदी की वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया.

आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम ₹100000 तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं. इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 हजार तय की गई है. पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार 30 हजार तक खर्च कर पाएंगे, वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के लिए उम्मीदवार 20 हजार तक  खर्च करेंगे.


सभी उम्मीदवारों को नामांकन की तिथि से लेकर रिजल्ट की घोषणा होने तक के चुनाव में खर्च किए गए राशि का ब्यौरा देना होगा. इसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन जारी की है. पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क देना होगा. 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 100 से लेकर 2000 तक नामांकन शुल्क लगेगा. हालांकि आरक्षित कोटे के उम्मीदवार को आधा शुल्क नहीं देना होगा. इसमें सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग में उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है उसमें चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 2 से अधिक पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा.