ED ने लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को किया अरेस्ट, करोड़ों के फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला Bihar cabinet formation : भाजपा विधायक दल की अहम बैठक शुरू, उपमुख्यमंत्री के चेहरे से लेकर नए मंत्रियों की सूची तक बड़े फैसले तय होंगे Bihar News: JP गंगा पथ फेज-2 का निर्माण इस दिन से शुरू, पटना से यूपी और दिल्ली तक का सफर होगा आसान Bihar Politcis: कैबिनेट में कितने बनेंगे मंत्री, नए चेहरों को भी मिल सकता है मौका? जानें Bihar News: बिहार में नेपाल की तरह अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती थी युवती, अब पुलिस करेगी खातिरदारी बिहार में नई सरकार का खाका आज तैयार होगा: जेडीयू की बड़ी बैठकों में फैसले, 20 नवंबर को नीतीश लेंगे शपथ Patna traffic diversion : घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें यह खबर, कल इन रास्तों पर नहीं चलेंगे ऑटो या बस; जानिए क्या है वजह Patna Metro : जनवरी से इस रूट पर दौड़ने लगेगी मेट्रो, मलाही पकड़ी तक पूरा हुआ ट्रैक का काम; ISBT से किराया कितना; जानें Bihar Crime News: बिहार में कोचिंग से पढ़ाकर लौट रही युवती को भाई के सामने मारी गई गोली, मौत के बाद बवाल Bihar News: रेलवे निर्माण परियोजनाओं में घूसखोरी का बड़ा खुलासा, छापेमारी में इंजीनियर के साथ 3 गिरफ्तार; करोड़ों नकद बरामद
1st Bihar Published by: Updated Wed, 31 Mar 2021 09:48:30 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अब तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 31 मार्च इसके लिए आखिरी तारीख थी. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएं, वे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.
सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी. लेकिन इसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है. दरअसल, सरकार के इस फैसले के पीछे कोविड -19 ही बड़ी वजह है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर तारीख को आगे खिसकाने का फैसला लिया है.
सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है. वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.
ऐसे करें लिंक -
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना कोई कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और नीचे दिए गए बातों के हिसाब से दोनों को जोड़ लीजिए. आइए जानते हैं...
1. सबसे पहले किसी ब्राउजर पर जाइए और इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home को खोल लीजिए.
2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.
3. साइट पर अग्रेंजी में कुछ जानकारी मांगी जाएगी. अंग्रेजी देख कर घबराएं मत. बल्कि, पहले पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और अंत में कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.
4. जैसे ही सबमिट करेंगे, वैसे ही लिंक होने की जानकारी मिल जाएगी.
कैसे पता चलेगा कि लिंक हुआ या नहीं -
ये भी पता करना कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और शुरू हो जाइए...
1. वहीं, एक बार फिर https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वेबसाइट खोल लीजिए.
2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.
3. बस यहां रुककर, ऊपर देखिए, तो 'Click here' लिखा मिलेगा. तुरंत Enter वाला बटन दबा दीजिए.
4. इसके बाद बस पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर क्लिक करिए, जानकारी आपके सामने आ जाएगी.