PATNA : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नीतीश सरकार ने जो फैसला किया उससे अब पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के खिलाफ सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की स्थिति में कानूनी कार्यवाई किए जाने का फैसला किया है। पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।
पटना हाईकोर्ट में राज्य की आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी के हस्ताक्षर से जारी की गई अधिसूचना को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुषमा कुमारी और सिद्धार्थ सत्यम में पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि वह सरकार के उस अधिसूचना पर रोक लगाए। जनहित याचिका की सुनवाई होने तक अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है।
जनहित याचिका में कोर्ट से यह सवाल भी किया गया है कि क्या सरकार की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अनुरूप है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक टिप्पणियों को लेकर सरकार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के दौरान इसे लेकर विशेष निर्देश भी दिए थे।