PATNA : लोगों के लिए जाति, आय और आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अब तय किया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उनकी तरफ से जारी किए गए प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब तक जाति, आय और आवास समेत अन्य तरह के प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा ही जारी किए जाते थे लेकिन अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।
बिहार के रहने वाले मूलनिवासी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी समेत अन्य जगहों पर आवेदन करते वक्त कई तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें जाति, आय, आवास, क्रीमीलेयर समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए पहले अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया था लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार का कहना है कि व्यवस्था को सरल बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव की तरफ से राज्य के सभी जिलों के डीएम, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद और निबंधक का महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय पटना उच्च न्यायालय और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव को भी इसकी सूचना दे दी गई है।