Bhagalpur youth death : भागलपुर और पटना में दो युवकों की संदिग्ध मौत, प्रेम-प्रसंग और पढ़ाई के दबाव के बीच मिले फंदे से लटके शव Amit Shah Promise : अमित शाह ने पूरा किया अपना वादा, सम्राट और सिन्हा को सच में बनाया बड़ा आदमी; समझिए कैसे तैयार हुआ फार्मूला Deepak Prakash Love Story: नीतीश कैबिनेट के जींस‑शर्ट वाले मंत्री दीपक प्रकाश की कैसे हुई साक्षी मिश्रा से शादी? जानें नए मंत्री जी की पूरी लव स्टोरी IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों को मिला मौका NDA government Bihar : बिहार में नई सत्ता संरचना: एनडीए सरकार में बीजेपी की पकड़ और नीतीश की सीमित भूमिका की पूरी कहानी Bihar News: बिहार के शहरों में सस्ती बिजली, इस दिन से मिलेगा बड़ा फायदा; जानें पूरी डिटेल Bihar teacher transfer 2025 : 22,732 सरकारी शिक्षकों को मिलेगी नई पोस्टिंग, प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू Bihar Crime News: बिहार में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी Bihar News: "हम मायके जाएम… तोरा घरे मार खाएं जाए?" भाई की शादी को लेकर पति-पत्नी का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, भीड़ और पुलिस घंटों बेहाल Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 Jun 2023 10:34:21 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में दूसरे राज्य की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. विवाहित महिलाए अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो बन सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम है.
बता दें दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. यह निर्देश इसलिए लागू किया गया आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.
राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है. जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उन को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है.
बता दे कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. इसको देखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है.