ब्रेकिंग न्यूज़

निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिरा, 5 मजदूर दबे, गुस्साएं लोगों ने किया जमकर हंगामा BIHAR: फर्जी दारोगा बनकर ग्राहक सेवा केंद्र से 50 हजार की ठगी, साइबर थाने में शिकायत दर्ज थाने में रचाई शादी: प्रेमी युगल ने भगवान शिव के मंदिर में लिए सात फेरे, पुलिस बनी गवाह Ram Mandir: राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी, अयोध्या में इस दिन होगा भव्य आयोजन Ram Mandir: राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी, अयोध्या में इस दिन होगा भव्य आयोजन जानलेवा बना ONLINE गेमिंग: कर्ज में डूबे दंपती ने किया सुसाइड, 6 साल पहले हुई थी शादी Bihar Politics: चुनाव से पहले इस नेता ने छोड़ा बीजेपी का साथ, दिलीप जायसवाल को भेजा इस्तीफा Bihar Politics: चुनाव से पहले इस नेता ने छोड़ा बीजेपी का साथ, दिलीप जायसवाल को भेजा इस्तीफा Bihar Politics: ‘दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से NDA के साथ’ संतोष सुमन का आरजेडी-कांग्रेस पर अटैक Bihar Politics: ‘दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से NDA के साथ’ संतोष सुमन का आरजेडी-कांग्रेस पर अटैक

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 Jun 2023 10:34:21 AM IST

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में दूसरे राज्य की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. विवाहित महिलाए अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो बन सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम है. 


बता दें दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. यह निर्देश इसलिए लागू किया गया आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.


राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है. जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उन को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है.


बता दे कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. इसको देखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है.