ब्रेकिंग न्यूज़

समस्तीपुर में सरपंच के बेटे को मारी गोली, गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर नीतीश कुमार के शपथग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत नीतीश के शपथ लेने से पहले ही बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, जानिये किन पदों पर होगी नियुक्ति? पटना के ए.एन. कॉलेज में गोल इंस्टीट्यूट का भव्य सेमिनार, NEET–JEE तैयारी पर विशेषज्ञों ने दिए खास टिप्स Bihar News: बिहार में शादी समारोह से लौट रहे युवक को बेलगाम वाहन ने रौंदा, चालक की तलाश जारी Patna Book Fair 2025: 5 से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में सजेगा 41वां पुस्तक मेला, 200 स्टॉल और 300 कार्यक्रम होंगे दीक्षांत समारोह से पहले मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, अंगवस्त्र की गुणवत्ता पर सवाल, कुलपति आवास का किया घेराव 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, हेलिकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहरसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप सोनपुर मेला 2025: पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना स्वीस कॉटेज, उमड़ा जनसैलाब

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 Jun 2023 10:34:21 AM IST

नीतीश सरकार का ऐलान, अब दूसरे राज्य की बहू भी बनेगी बिहार में सरकारी टीचर; ये दस्तावेज होगा जरुरी

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में दूसरे राज्य की बहुओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. विवाहित महिलाए अगर बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहती है तो बन सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम है. 


बता दें दूसरे राज्य में शादी हुई विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ महिला के पिता के मूल निवास के आधार पर मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है. यह निर्देश इसलिए लागू किया गया आवेदन के दौरान विवाहित महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.


राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है. जिसको लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उन को उनके पति के आधार पर जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है.


बता दे कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में विवाहित महिलाओं को आवेदन के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. इसको देखते हुये सामान्य प्रशासन विभाग ने पिता की सूचना के आधार पर जाति, निवास, आय और क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है.