ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bengaluru Stampede: विराट कोहली के खिलाफ थाने में शिकायत, बेंगलुरू हादसे को लेकर FIR दर्ज करने की मांग Bengaluru Stampede: विराट कोहली के खिलाफ थाने में शिकायत, बेंगलुरू हादसे को लेकर FIR दर्ज करने की मांग Buxar News: अजय सिंह के नेतृत्व में भारत प्लस इथेनॉल प्लांट की बड़ी उपलब्धि, सफलतापूर्वक विकसित किया CO2 स्टोरेज सिस्टम Buxar News: अजय सिंह के नेतृत्व में भारत प्लस इथेनॉल प्लांट की बड़ी उपलब्धि, सफलतापूर्वक विकसित किया CO2 स्टोरेज सिस्टम Bihar News: बिहार में सबसे सस्ता गोल्ड रेट और मेकिंग चार्ज लेकर आया श्री हरी ज्वेलर्स, मौका कहीं छूट न जाए Bihar News: बिहार में सबसे सस्ता गोल्ड रेट और मेकिंग चार्ज लेकर आया श्री हरी ज्वेलर्स, मौका कहीं छूट न जाए Patna News: पटना में यहां मिल रहा खादी के कपड़ों पर आकर्षक डिस्काउंट, खरीदने के लिए उमड़ रही भारी भीड़ Patna News: पटना में यहां मिल रहा खादी के कपड़ों पर आकर्षक डिस्काउंट, खरीदने के लिए उमड़ रही भारी भीड़

नीतीश के मंत्री को बड़ी राहत, इस पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 04 Jun 2023 05:35:37 PM IST

नीतीश के मंत्री को बड़ी राहत, इस पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी

- फ़ोटो

DARBHANGA: दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 15 साल पुराने आपराधिक मामले में नीतीश कैबिनेट के मंत्री को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मंत्री पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था।


दरअसल, 13 जुलाई 2009 को तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष मदन सहनी बहादुर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र में अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी लेकर घुस गए थे। उस वक्त गाड़ी में उनके साथ करीब आधे दर्जन समर्थक की मौजूद थे। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की गति बढ़ा दी थी और तुरंत वापस आ गए थे।


जिसके बाद तत्कालीन पदाधिकारी परशुराम ने बहादुरपुर थाने में मदन सहनी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में तीन नवंबर 2010 को मदन सहनी के खिलाफ आरोप गठन किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में मदन सहनी को शनिवार को बरी कर दिया।