1st Bihar Published by: 2 Updated Wed, 26 Jun 2019 12:27:21 PM IST
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PATNA : बिहार में राज्य कर्मियों को अब नियुक्ति संबंधी मामलों से लेकर वेतन, प्रमोशन और पेंशन तक की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली के क्रियान्वयन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। इसने सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य सरकार के नियमित सेवाकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मी अपनी नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, एसीपी, एमएसीपी, वरीयता निर्धारण, छुट्टियों, भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, यूटिलाइज एंड लीव एनकैशमेंट और जीपीएफ आदि के भुगतान से संबंधित मामलों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हालांकि इस प्रणाली में उन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा जिससे जुड़े मामले किसी भी न्यायालय में लंबित हैं। अनुशासनिक और विभागीय कार्यवाही स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति से जुड़ी शिकायतों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रणाली के अधीन आने वाली किसी भी शिकायत को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।