नीतीश कैबिनेट का फैसला: नगर निकायों के प्रमुख-उप प्रमुख का सीधे चुनाव होगा, वित्तरहित कर्मचारियों को वेतन, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी

नीतीश कैबिनेट का फैसला: नगर निकायों के प्रमुख-उप प्रमुख का सीधे चुनाव होगा, वित्तरहित कर्मचारियों को वेतन, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी

PATNA : मंगलवार की शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के लिए नियम बदलने का फैसला ले लिया गया. वहीं, वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पैसे जारी करने का भी निर्णय किया गया. सरकार ने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक औऱ इंटर पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए भी पैसे देने का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.


नगर निकायों के प्रमुख का ऐसे होगा चुनाव

बिहार में तीन स्तर के नगर निकाय हैं. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत. नगर निगम के प्रमुख मेयर होते हैं तो उप प्रमुख डिप्टी मेयर. इसी तरह नगर परिषद औऱ नगर पंचायतों के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं. अब तक इन पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था. यानि पहले वार्ड का चुनाव होता था जिसमें वार्ड पार्षद या काउंसलर चुन कर आते थे औऱ वे प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते थे. सरकार ने अब तय किया है कि इन पदों के लिए अब जनता सीधे वोटिंग करेगी. जनता अपने नगर निकाय के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट करेगी. कैबिनेट ने सरकार के इस फैसले पर आज मुहर लगा दिया.


वित्त रहित कर्मचारियों को वेतन के लिए पैसे जारी

बिहार सरकार ने आज वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन के लिए पैसे जारी करने का फैसला लिया. दरअसल सरकार वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को शिक्षकों औऱ कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अनुदान देती है. कैबिनेट की बैठक में आज 2017 तक का बैकलॉग खत्म करने का फैसला लिया गया. यानि कर्मचारियों को 2017 तक के वेतन भुगतान के लिए पैसे जारी करने का फैसला लिया गया.


छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी

नीतीश सरकार ने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला कर रखा है. छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए पैसे जारी करने का फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है.


14 जज जबरन रिटायर किये गये

राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार के अलग अलग कोर्ट में तैनात 14 जजों को जबरन रिटायरमेंट देने की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया.