निर्भया की मां है निराश, कहा- जो मुजरिम चाह रहे वही हो रहा, मिल रही है तारीख पे तारीख

निर्भया की मां है निराश, कहा- जो मुजरिम चाह रहे वही हो रहा, मिल रही है तारीख पे तारीख

DELHI: नए डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां दुखी है. कहा कि मुझे इससे निराशा है. हमारे हिस्से में सिर्फ तरीख पर तरीख आ रही है. हमारा सिस्टम ऐसा ही है जहां दोषियों की बातें सुनी जाती है. आशा देवी ने कहा कि मैं पीड़िता की मां हूं. मुझे इंसाफ चाहिए. आप मेरे आंसूओं पर मत जाइए, लेकिन इस केस की गंभीरता को देखिए. निर्भया की मां ने किसी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. जिसको जो चर्चा करनी है वह करते रहे. 

हो रही राजनीति

आज सुबह निर्भया की मां ने कहा कि जो लोग 2012 के बाद तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वे ही आज इस पर राजनीति कर रहे हैं. घटना के बाद लोगों ने काली पट्‌टी बांधी, नारे लगाए ,लेकिन आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आज फांसी को रोका जा रहा है और राजनीति का खेल खेला जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार. मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि जिस तरह आपने तीन तलाक हटाया, इस कानून में भी संशोधन कीजिए. बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए. 


नया मिला डेथ वारंट

निर्भया के चारों दोषियों को आज नया डेथ वारंट मिला है. चारों को अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. बता दें कि गुरुवार को निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है. वही, राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है. 


पहले 7 जनवरी डेथ वारंट हुआ था जारी

इससे पहले 7 जनवरी को निर्भया केस के चारों गुनहगारों के डेथ वारंट पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट में  निर्भया के माता-पिता ने अपनी याचिका में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी. साथ ही चारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की अपील भी की थी. जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था.  22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी देने का डेथ वारंट में तय हुआ था.  दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पास डेथ वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय था.