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निर्भया के गुनहगारों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, 22 जनवरी होनी है फांसी

DELHI : बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति एनवी रमना, अरुण मिश्रा, रोहिंटन

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI : बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने  निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति एनवी रमना, अरुण मिश्रा, रोहिंटन फली, आर भानुमति और अशोक भूषण की संवैधानिक पीठ ने निर्भया के दोषी विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर की गई क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. जिसके बाद अब 22 जनवरी को चारो गुनाहगारों को फांसी होगी.

बता दें कि दोषी विनय शर्मा और मुकेश ने क्यूरेटिव याचिका डाली थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नरीमन, आर बनुमथी और अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है. 

विनय शर्मा के वकील एपी सिंह और मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर ने इस मामले में क्यूरेटिव याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों ने मीडिया और नेताओं के दबाव में आकर उन्हें दोषी ठहराया है. गरीब होने के कारण उसे मौत की सजा सुनाई गई है. जिसे खारिज कर दिया गया है. 

निर्भया केस के 4 दोषियों को 22 जनवरी के दिन फांसी दी जानी है। इसके लिए डेथ वारंट भी जारी किया जा चुका है। 18 दिसंबर को दोषियों की तरफ से दायर की गई पुनर्विचार याचिका जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने खारिज कर दी थी।16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ इन दोषियों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था।