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1st Bihar Published by: Updated Tue, 21 Jan 2020 04:17:21 PM IST
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी है. उच्च न्यायालय ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद लगभग 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारियों को फायदा मिलेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन आवेदनपत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारकों को फायदा होगा. 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. बता दें कि जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट ने डीएलएड डिग्रीधारियों के पक्ष में निर्णय दिया है.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मुताबिक टीईटी को भी आवेदक के पास दो वर्षीय प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए. मालूम हो कि 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन लाखों शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था. एनआईओएस ने करीब 13-14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था.
हाईकोर्ट ने अब डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारी शिक्षकों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दे दी है. डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन शिक्षकों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में 21 जनवरी को ही फैसला सुनाया जाने वाला था लेकिन उस दिन मामले में हुई सुनवाई में कोई निर्णय नहीं हो पाया था. बता दें कि प्रदेश के डीएलएड शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि पंचायत शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार इस डिप्लोमाधारी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं दे रही है.