PATNA : सरकार की तरफ से राजधानी पटना के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब 7 फ़ीसदी से ज्यादा सालाना फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। पटना कमिश्नर ने उन स्कूलों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिन्होंने 7 फ़ीसदी से अधिक फीस वृद्धि का आग्रह किया था। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि आदेश प्रमंडल के सभी 6 जिलों में लागू होगा।
पटना के दिन स्कूलों की तरफ से 7 फ़ीसदी से ज्यादा फीस वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था उनमें बाल्डविन सोफिया बोरिंग रोड, बाल्डविन एकेडमी धवलपुरा, ट्रीनीटी ग्लोबल स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर, आरपीएस पब्लिक स्कूल पटना, आरपीएस स्कूल दानापुर, आरपीएस गर्ल्स स्कूल खगौल रोड शामिल हैं। इन स्कूलों के प्रस्ताव पर पटना के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर पटना के कमिश्नर ने स्कूलों का प्रस्ताव खारिज कर दिया।
फीस वृद्धि को नियंत्रित किए जाने के साथ-साथ निजी स्कूल अब छात्रों व अभिभावकों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे कि वह किताब ड्रेस और अन्य सामग्री किसी खास दुकान से खरीदें। इस मामले में स्कूलों के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई शिकायत मिली तो उनके ऊपर करी कार्यवाई की जाएगी।