एनएच निर्माण में देरी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पांच धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का निर्देश

एनएच निर्माण में देरी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पांच धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का निर्देश

PATNA: भोजपुर के कोइलवर-भोजपुर और भोजपुर-बक्सर के बीच बनाए जा रहे NH सेक्शन पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिलाधिकारी को इस मार्ग में आने वाले पांच धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। पांच धार्मिक स्थलों में दो मजार भी शामिल हैं, जिन्हें भी शिफ्ट किया जाना है।


मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं जस्टिस एस.कुमार की खंडपीठ ने एनएच के निर्माण, विकास और मरम्मती को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि 28 फरवरी तक किसी भी हाल में इस काम को पूरा कर लिया जाए।


कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर इस एनएच के बीच आनेवाले सभी तरह के अतिक्रमण को भी हटाने का निर्देश भोजपुर जिला प्रशासन को दिया है। इस दौरान कोर्ट ने NHAI से पूछा कि सड़कों के निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है। साथ ही कोर्ट ने महेशकूट-सहरसा-पूर्णिया एनएच निर्माण की धीमी गति पर चिंता जाहिर करते हुए एनएचएआई से जवाब तलब करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।


हाईकोर्ट ने एनएच निर्माण एवं चौड़ीकरण से संबंधित अन्य मामलों पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि बिहार के मुख्य सचिव, एनएचएआई एवं रेलवे के अधिकारी जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आ रही समस्या का समाधान निकालें। साथ ही मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने एनएच निर्माण में विलंब के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।