ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने अभी से किया सावधान Bihar Election 2025: मोकामा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज; अनंत सिंह के समर्थन में निकला था रोड शो Bihar Election 2025: पहले चरण के प्रचार का शोर थमेगा आज , 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग; इतने करोड़ मतदाता करेंगे मतदान Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी बेतिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और उपकरण के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर

Motor Vehicle Act को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी चेतावनी, ट्रैफिक जुर्माना घटाया तो राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन

1st Bihar Published by: Updated Tue, 07 Jan 2020 09:45:31 AM IST

Motor Vehicle Act को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी चेतावनी, ट्रैफिक जुर्माना घटाया तो राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन

- फ़ोटो

DESK : राज्य मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार ने चेतावनी दी है. केंद्र सरकार ने वैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है. 


इस बाबत केंद्र सरकार का कहना है कि कानून के खिलाफ जाकर राज्य सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार नहीं है. यदि कोई राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि को घटाते है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और वहां केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है.

बता दें कि कई राज्यों द्वारा कई मामलों में जुर्माने की राशि कम करने के बाद परिवहन मंत्रालय ने इस पर कानून मंत्रालय से सलाह मांगी थी. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक 'अटॉर्नी जनरल का मानना है कि मोटर वाहन अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया है. यह एक संसदीय कानून है और राज्य की सरकारें इसमें तय जुर्माने की सीमा को कम करने के लिए तब तक कानून पारित या कार्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकती हैं जब तक कि वह संबंधित कानून पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त कर लें.'