DESK : राज्य मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार ने चेतावनी दी है. केंद्र सरकार ने वैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है.
इस बाबत केंद्र सरकार का कहना है कि कानून के खिलाफ जाकर राज्य सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार नहीं है. यदि कोई राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि को घटाते है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और वहां केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है.
बता दें कि कई राज्यों द्वारा कई मामलों में जुर्माने की राशि कम करने के बाद परिवहन मंत्रालय ने इस पर कानून मंत्रालय से सलाह मांगी थी. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक 'अटॉर्नी जनरल का मानना है कि मोटर वाहन अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया है. यह एक संसदीय कानून है और राज्य की सरकारें इसमें तय जुर्माने की सीमा को कम करने के लिए तब तक कानून पारित या कार्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकती हैं जब तक कि वह संबंधित कानून पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त कर लें.'