ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा

NEET पेपर लीक से कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ? जांच एजेंसी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 08 Jul 2024 05:21:10 PM IST

NEET पेपर लीक से कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ? जांच एजेंसी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

- फ़ोटो

DELHI: सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा के मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को नीट मामले से जुड़े कुल 38 याचिका पर एक साथ सुनवाई की। कहा कि नीट परीक्षा में यदि पेपर लीक हुई है तो इसका फायदा कितने छात्रों ने उठाया? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी और सरकार से मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता और सरकार को अपना हलफनामा 10 जुलाई तक दायर करना होगा।


वही दोबारा नीट परीक्षा आखिर क्यों होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने  याचिकाकर्ता से अधिकतम 10 पेज में लिखकर देने को कहा है। साथ ही सरकार से सीबीआई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। नीट परीक्षा रद्द करने को कोर्ट ने सबसे अंतिम विकल्प माना है।


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कुल 38 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी। जिनपर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाओं में बीते पांच मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और कदाचार का आरोप और परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्देश देने वाली याचिकाएं शामिल थी।


बता दें कि एनटीए ने इसी साल पांच मई को परीक्षा आयोजित की थी जिसमें करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद से ही इसपर सवाल उठने लगा और परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरे देश में छात्रों ने हंगामा किया। इसके बार परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालतों में मामले दायर किए गए। परीक्षा में हुई धांधली की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है।