Bihar News: पटना में मेगा जॉब फेयर की शुरुआत, 10 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार Bihar News: पटना में मेगा जॉब फेयर की शुरुआत, 10 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार Bihar News: बिहार के इन 16 जगहों पर महिलाओं के लिए बनेंगे पिंक टॉयलेट, महिलाएं ही करेंगी संचालित Bihar News: बिहार के इन 16 जगहों पर महिलाओं के लिए बनेंगे पिंक टॉयलेट, महिलाएं ही करेंगी संचालित Life Style: मानसून में बढ़ जाता है फंगल इंफेक्शन का खतरा, बचने के लिए अपनाएं ये जरुरी उपाय पटना में ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखा कर गाड़ी चलाने वाले 578 चालकों का लाइसेंस सस्पेंड...30 डीएल रद्द Bihar News: हमेशा के लिए बदलेगी इस जिले की तस्वीर, ₹250 करोड़ की लागत से हो रहा चमचमाती सड़कों का निर्माण Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंदा; सड़क पर उतरे लोग Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंदा; सड़क पर उतरे लोग Bihar Crime News: 17 धुर जमीन के लिए 70 वर्षीय की निर्मम हत्या, भाई-भतीजा फरार
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 23 Dec 2023 07:05:19 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : नए साल से बिहार पुलिस एक्शन मोड में काम करेगी। 1 जनवरी से थानों में एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। अब जांच में किसी भी तरह की कोई भी लेटलतीफी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं अनुसंधान के प्रदर्शन के आधार पर जिला और थाना स्तर पर रैंकिंग भी जारी की जाएगी। उसे बात की जानकारी खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है।
वहीं, जीएस गंगवार ने कहा है कि, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन के तहत पुलिस को निर्धारित समय सीमा में बताना होगा कि कांड में अभियुक्त दोषी है या नहीं जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो निर्दोष होंगे उन्हें आरोप मुक्त किया जाएगा। इससे सही लोगों को अधिक समस्या नहीं होगी।
एडीजी ने बताया कि, डीजीपी आरएस भट्टी ने नागरिक केंद्रित पुलिस सिंह एवं सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 10 मिशन सुझाए हैं। जिसकी शुरुआत मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन से होगी। अभी कांड के अनुसंधान में औसत 261 दिन का समय लगता है। लेकिन, अब 1 जनवरी से सभी थानों को कांडों की जांच अधिकतम 75 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी।
उधर, महिला अपराध, अनुसूचित जाति- जनजाति या पोस्को जैसे गंभीर धाराओं में कांड दर्ज है तो समय सीमा 60 दिन होगी। उन्होंने अभी कहा कि अनुसंधान के प्रदर्शन के आधार पर जिला और थानावार रैंकिंग बनाई जाएगी। सीआईडी को इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। कांडों की जांच में संख्या और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान देना होगा।