जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते 4 गिरफ्तार, कार-गहने-मोबाइल बरामद अब जल्द ही मेट्रो की आरामदायक यात्रा का आनंद लेंगे पटनावासी, डीएम ने सभी स्टेशनों पर पार्किंग स्पेस सुनिश्चित करने का दिया निर्देश BIHAR: दरभंगा में 29 करोड़ की लागत से खादी मॉल सह अर्बन हाट का निर्माण शुरू, मिलेगा रोजगार और पहचान Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव, पूर्व मुखिया के भतीजे को गोलियों से भूना; हत्या की वारदात से हड़कंप वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार और देश में परिवर्तन की शुरुआत: मुकेश सहनी Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने सतीश हत्याकांड का किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश अरेस्ट लालमुनी चौबे का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित : अवधेश नारायण सिंह
1st Bihar Published by: Updated Fri, 15 May 2020 06:44:03 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : नीतीश सरकार की तरफ से बिहार में शहरी क्षेत्र के विस्तार की मुहिम एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य के अंदर नगर निकाय के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों से 21 मई तक नए निकायों के गठन को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं।
विभागीय सचिव आनंद किशोर ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि वह अपने इलाके में नए नगर निकाय के गठन के साथ-साथ पुरानी निकायों को अपग्रेड किए जाने के संबंध में 21 मई तक प्रस्ताव भेज दें। जिलाधिकारियों को तय फॉर्मेट में अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव के साथ नक्शा भेजने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में शहरीकरण की रफ्तार बेहद धीमी है जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने 50 फ़ीसदी से अधिक एक गैर कृषि आबादी पर निकाय बनाने का फैसला किया है अब इस दिशा में अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
पिछले हफ्ते हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शहरीकरण के मानकों में बदलाव का फैसला किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में बदलाव को सरकार ने मंजूरी दी थी इसकी धारा 3 में किए गए उपबंधों में बदलाव के बाद नगर निगम के गठन और उनके वर्गीकरण के नियम बदले गए हैं। अधिनियम में जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक क्रियाशील जनसंख्या की 50 फ़ीसदी आबादी खेती पर ही निर्भर होने के बाद नगर निकाय का गठन किया जा सकता है।