शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 04:18:02 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने फिर बढ़ा दी है। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक हिरासत की अवधि बढ़ाई है। बता दें कि आज 22 जुलाई को सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी की अवधि खत्म हो रही थी। जिसे 26 जुलाई तक बढ़ाई गयी है।
इससे पहले 15 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज 22 जुलाई की अवधि खत्म हो गयी। इस बार फिर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अब 26 जुलाई तक हिरासत की अवधि को बढ़ा दी है। बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पिछले साल 2023 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद उनके केस आगे नहीं बढ़ रहा है।
पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि यह कहा गया कि यदि अगले तीन महीने में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तब वो नए सिरे से जमानत की अर्जी दे सकते हैं। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया था। वही 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी को इस मामले में 29 जुलाई तक जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है।