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नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने बढ़ाई

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Jul 2024 04:18:02 PM IST

नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने बढ़ाई

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DELHI: दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट ने फिर बढ़ा दी है। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक हिरासत की अवधि बढ़ाई है। बता दें कि आज 22 जुलाई को सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी की अवधि खत्म हो रही थी। जिसे 26 जुलाई तक बढ़ाई गयी है। 


इससे पहले 15 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज 22 जुलाई की अवधि खत्म हो गयी। इस बार फिर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अब 26 जुलाई तक हिरासत की अवधि को बढ़ा दी है। बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पिछले साल 2023 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद उनके केस आगे नहीं बढ़ रहा है। 


पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि यह कहा गया कि यदि अगले तीन महीने में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तब वो नए सिरे से जमानत की अर्जी दे सकते हैं। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया था। वही 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी को इस मामले में 29 जुलाई तक जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा है।