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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 12 Sep 2024 08:32:51 PM IST
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CHAPRA: बिहार के छपरा में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया था। मामला 2022 का है जब पीड़िता ने थाने में पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। छपरा पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्मिता राज ने आरोपी पिता को 14 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार अर्थदंड भी लगाया है। आर्थिक जुर्माने की रकम नहीं देने पर 6 महीने के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। वही जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को कोर्ट ने 5 लाख आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया।
28 मार्च 2022 को नाबालिग पीड़िता अपनी दादी के साथ महिला थाने गयी थी जहां पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आवेदन में उसने बताया था कि मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन 6 साल बाद वो आग लगाकर मर गयी। फिर पिता ने उसकी मौसी से शादी रचा ली। लेकिन मौसी के साथ पिता के संबंध अच्छे नहीं थे। अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। पिता से झगड़ा के बाद मौसी जब घर छोड़कर चली गयी तब वो अकेली रहने लगी।
जिसका फायदा उठाते हुए पिता उसके साथ गंदा काम करता था जब वो इसका विरोध करती तब वो नाबालिग बच्ची की पिटाई किया करता था। पिता के जुल्मों को वो सहती आ रही थी कि तभी उसकी मौसी की मौत हो गयी जिसके बाद घर पर उसे अकेला रहना पड़ता था जिसका पिता नाजायज फायदा उठाता था। पिता की करतूत से तंग आकर वो अपने नानी के घर चली गयी थी। फिर दादी जब उससे मिलने गयी तब उसने पूरी बातें दादी को बतायी। जिसके बाद दादी के साथ वो महिला थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। इसी केस में आज आरोपी पिता को कोर्ट ने 14 साल कारावास की सजा सुनाई।