नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश मामले में पॉस्को कोर्ट का फैसला : 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

 MADHUBANI : 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और कपड़ा फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मधुबनी कोर्ट ने चार आरोपियों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10- 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामला मधुबनी के हरलाखी थानाक्षेत्र का है। 


बताया जाता है कि 12 मार्च, 2021 को गांव की एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची घास काटने खेसारी के खेत में गई थी। इसी दौरान चार आरोपी अफरोज अंसारी, रिजवान अंसारी, छोटू कामत और सरफरोश अंसारी ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हड़कतें करने लगे। उन्होंने बच्ची के कपड़े को फाड़कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। 


बच्ची के शोर मचाने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गये। मामला थाने में दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ADJ- 7 देवेश कुमार की अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर सभी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले में सरकार की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी और पीड़िता के अधिवक्ता अजय कुमार झा यश ने अपना पक्ष रखा।