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1st Bihar Published by: Updated Thu, 03 Sep 2020 04:51:02 PM IST
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला के शव मिलने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है.
चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उक्त मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए आखिर क्या नीति बनाई गई है. कोर्ट ने की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि बच्चे के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है. उल्लेखनीय है कि विगत 25 मई को मुजफ्फपुर रेलवे स्टेशन लॉकडाउन के दौरान एक मृत महिला का शव मिला था और उसी स्थान पर मृत महिला का छोटा बच्चा उसे उठाने का प्रयास कर रहा था. इसका वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले पर आगामी 15 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी.