ब्रेकिंग न्यूज़

Police Encounter: सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गिरफ्त में आया कुख्यात Bihar Crime News: 26 वर्षीय को बदमाशों ने मारी गोली, मामा पर लगा आरोप Bihar Traffic Police: ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर, पटना की तर्ज पर अब बाकी शहरों में भी मिलेगी यह सुविधा Bihar Crime News: बेगूसराय में युवक की हत्या, गंगा किनारे नाव पर मिला शव Patna News: बिहार ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी राहत, पटना की तरह अन्य शहरों में भी शुरु होगी यह व्यवस्था; जानें... Bihar Police: युवाओं को सरकार का तोहफा, 35 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली जल्द Bihar News: कोसी नदी पर 1600 करोड़ की परियोजना में हादसा, पुल की 40 मीटर टूटी रेलिंग Bihar News: बिहार के इन जिलों में शुरू होगा पत्थर खनन, बढ़ेगा राजस्व और रोजगार Bihar News: बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, जानिए... क्या-क्या है नया दिशा-निर्देश? Bihar Weather: राज्य के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने किया सावधान

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: साकेत कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 11 फरवरी को होगा सजा का एलान

1st Bihar Published by: Updated Tue, 04 Feb 2020 01:25:58 PM IST

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: साकेत कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 11 फरवरी को होगा सजा का एलान

- फ़ोटो

DELHI: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हुई. साकेत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. साकेत कोर्ट 11 फरवरी को सजा का एलान करेगा. 11 फरवरी को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपियों की सजा का एलान होगा.


साकेत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा देने की मांग की. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप है. सीबीआई ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोर्ट से मांग की. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट सभी दोषियों को अधिकतम सजा दे. दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि समाज में सही मैसेज जा सके. इसके साथ ही सीबीआई ने सभी पीड़ितों को मुआवजा भी देने की मांग की. इस मामले पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने सीबीआई से लड़कियों का ब्यौरा मांगा है. कोर्ट ने 2 दिन में सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि कितनी लड़कियां घर पर हैं और कितनी शेल्टर होम में..इसका पूरा ब्यौरा सीबीआई दे.


आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. पूरे केस का खुलासा होने के बाद मेडिकल टेस्ट में करीब 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी. सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवा देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था.  इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.