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मासूम से दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक जेल, दरभंगा की अदालत ने 10 लाख मुआवजा भी दिलवाया

1st Bihar Published by: Updated Nov 05, 2022, 8:22:19 AM

मासूम से दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक जेल, दरभंगा की अदालत ने 10 लाख मुआवजा भी दिलवाया

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DARBHANGA : दरभंगा की एक अदालत ने वहशी दरिंदे गुड्डू झा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. गुड्डू झा को अदालत में ढाई साल के मासूम के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2020 में गुड्डू जाने एक बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बहला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूरी कानूनी प्रक्रिया चलाई गई. लगभग 13 दिन पहले गुड्डू झा को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और अब उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा.



गुड्डू झा के ऊपर कोर्ट ने 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह राशि कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है. साथ ही साथ कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत 10 लाख देने का आदेश दिया है. जिला विधिक प्राधिकार के जरिए यह मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा.



मासूम से दुष्कर्म के दोषी गुड्डू झा को पोक्सो एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. धारा 376 और 376 2 एम के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया गया है. आपको बता दें कि दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में 5 साल की मासूम के साथ गुड्डू झा ने अगस्त 2020 में हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता कई महीनों तक दरभंगा डीएमसीएच और बाद में पटना पीएमसीएच में एडमिट रही थी. डॉक्टरों को उसकी हालत में सुधार के लिए कई बार सर्जरी करनी पड़ी थी.