बिहार में मास्क के बिना बाहर निकलने पर रोक, पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा

बिहार में मास्क के बिना बाहर निकलने पर रोक, पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा

PATNA : कोरोना काल के बीच बढ़ती लापरवाही को देखते हुए राज्य सरकार ने अब नियमों को सख्त कर दिया है। बिहार में अब बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। मास्क के बगैर पकड़े जाने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा हालांकि अच्छी खबर यह है कि जुर्माना वसूलने के साथ सरकार उन लोगों को मास्क भी देगी जो लापरवाही करते दिखेंगे। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह निर्देश दिया है कि मास्क के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।


राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक बगैर मास्क पहने अगर पकड़े गए तो 50 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा साथ ही साथ जुर्माना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन की तरफ से 2 मास्क भी दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार को लोगों को बचाने के लिए लगातार सतर्क कर रही है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन बावजूद इसके लोग मास्क पहने बगैर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अब नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। 


इसके पहले स्वास्थ विभाग में महामारी एक्ट के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से 200 रुपये जुर्माना लिए जाने का प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार किया जिसके बाद फिलहाल 50 रुपये का जुर्माना रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसके मुताबिक के एक ही व्यक्ति के तरफ से दो बार नियम तोड़ने पर उससे 200 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव है। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है हालांकि मुख्य सचिव ने जो आदेश दिया है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार भी बगैर मास्क के पकड़ा जाए उससे हर बार 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाए।