लॉकडाउन में पुलिसिया बर्बरता गैर कानूनी, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया

लॉकडाउन में पुलिसिया बर्बरता गैर कानूनी, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया

PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 1 जून तक लॉकडाउन लागू है लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें पुलिसिया बर्बरता दिखाई पड़ रही है. पुलिसिया बर्बरता को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि लॉकडाउन को लागू करने के दौरान आम लोगों पर पुलिस बर्बरता गैरकानूनी है और इसे रोका जाए. 


बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह बातें कहीं. शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिसिया बर्बरता गैरकानूनी है और इसे किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती. मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि सूबे के तमाम अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार पर फौरन लगाम लगाया जाए.


इतना ही नहीं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की याचिका पर अलग से आदेश पारित करते हुए कहा कि पीएमसीएच को कोरोना से संभावित तीसरे लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रखा जाए. आपको बताते हैं कि बिहार में लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर पुलिस की तरफ से आम लोगों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है. कई तस्वीरें लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें पुलिस लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और उनसे बर्बरता के साथ पेश आ रही है. पटना हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद अब राज्य सरकार इस मामले में गंभीर हो गई है.